चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध
सिरसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चौटाला दौर के मद्देनजर सिरसा में मंगलवार को ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है।
जिलाधीश लक्षित सरीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे व गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।
बता दे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य वीवीआईपी के 31 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए हैं। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। हालांकि ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें